–होल्डिंग टैक्स बकाया होने पर आयोग ने सुनाया कड़ा फैसला
न्यूज़ 11 बिहार। बक्सर
होल्डिंग टैक्स बकाया होने के चलते डुमरांव नगर परिषद की चेयरमैन सुनीता गुप्ता को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग, पटना द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 18(1)(k) के तहत सुनाया गया। फैसला एक वाद के आधार पर सुनाया गया जिसे आशा देवी, पति श्री कमलेश प्रसाद, निवासी जंगल बाजार रोड, वार्ड संख्या-20, डुमरांव ने दायर किया था।
वाद में उन्होंने आरोप लगाया कि चेयरमैन श्रीमती सुनीता गुप्ता, पति श्री नारायण गुप्ता, गोला रोड, वार्ड संख्या-32, डुमरांव, बक्सर ने निर्वाचन वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है। इस आधार पर उन्होंने उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की।
वाद की सुनवाई में आशा देवी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे ने पक्ष रखा, जबकि सुनीता गुप्ता की ओर से अधिवक्तागण श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस.बी.के. मंगलम उपस्थित हुए। मामले की जांच में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह जिलाधिकारी, बक्सर द्वारा नामित अधिकारी श्री राकेश कुमार (अनुमंडल दंडाधिकारी, डुमरांव) एवं श्री विद्यानाथ पासवान (जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर) ने आवश्यक अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराए। सभी साक्ष्यों एवं पक्षों की सुनवाई के उपरांत, आयोग ने यह पाया कि सुनीता गुप्ता होल्डिंग टैक्स के भुगतान में विफल रही हैं, जिससे वे पद पर बने रहने की अर्हता खो चुकी हैं।
परिणामस्वरूप उन्हें बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18(1)(k) सहपठित धारा 18(2) के अंतर्गत अयोग्य घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। इस आदेश के बाद डुमरांव नगर परिषद की चेयरमैन की कुर्सी अब रिक्त मानी जाएगी तथा नियमानुसार नए निर्वाचन की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाएगी। आयोग के इस सख्त निर्णय से नगर निकायों में प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने का संदेश गया है।
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