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15 मार्च से पहले पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर Online जमाबंदी में हुए त्रुटियों का किया जाएगा सुधार

जमाबंदी में हुए त्रुटियों का किया जाएगा सुधार
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Buxar: राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा Online Jamabandi में अंकित खामियां को सुधार करने के आदेश दिए गए हैं। विभागीय सचिव जय सिंह ने डीएम को पत्र लिखकर जिले के प्रत्येक हल्का में शिविर लगाकर मूल जमाबंदी पंजी के अनुसार बची हुई जमाबंदियों यानी जिसे ऑनलाइन नहीं किया गया है, उसे विभागीय साइट पर अपलोड करने और पूर्व से डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में जो त्रुटि या खामियां है, उसमें सुधार करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के आलोक में डुमरांव अंचलाधिकारी शमन प्रकाश के द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया है। अंचलाधिकारी ने जो पत्र जारी किया है उसमें सभी राजस्व हल्का कर्मचारी को निर्देश दिया है कि 15 मार्च से पहले अपने-अपने हल्का क्षेत्र में शिविर लगाकर डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में हुई त्रुटि को सुधारे।


लापरवाही करने पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई
पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविर का सतत मॉनिटरिंग करने के स्वयं सीओ एवं राजस्व अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। त्रुटि सुधार का कार्य व राजस्व कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। विभाग से मिले लैपटॉप के जरिए राजस्व कर्मचारी जमाबंदी में
राज्य स्तर से जारी आदेश के बाद डीएम ने भी पंचायतों में लगने वाले शिविर को लेकर सभी सीओ को निर्देश दिए हैं। सभी सीओ अचूक रूप से प्रतिदिन डिजिटाइज जमाबंदी में सुधार से संबंधित प्रतिवेदन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को उपलब्ध कराएंगे, जबकि सुधार करेंगे। इन्हें यह आदेश दिया गया है कि मूल जमाबंदी पंजी पर जो भूमि संबधित विवरण अंकित है, वही हू-ब-हू ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार करेंगे। वे मूल जमाबंदी में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। विभागीय आदेश के मुताबिक पूर्व में


-जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, कहा- प्रतिदिन अंचलाधिकारी भेजेंगे रिपोर्ट
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित कर अपर समाहर्त्ता को उपलब्ध कराएंगे। अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को शिविर का निरीक्षण करने को कहा गया है। जमाबंदी में सुधार का अगर परिमार्जन, परिमार्जन प्लस, दाखिल-खारिज या स्वतः संज्ञान होने पर अंचल अधिकारी के द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार किया जा चुका है, तो मूल जमाबंदी से मिलान करते समय वैसे जमाबंदी में संशोधन नहीं किया जाएगा। संपूर्ण जबावदेही संबंधित राजस्व कर्मचारी तथा अंचल अधिकारी की होगी। किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। इसके लिए दोषी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी व कर्मी के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में जो त्रुटि व खामियां के कारण राजस्व विभाग को राजस्व की भारी क्षति हो रही थी। बता दें कि विभागीय आदेश से ऑफलाइन लगान रसीद काटने पर रोक लगी है। पिछले करीब दो साल से ऑनलाइन ही जमीन का लगान रसीद काटे जा रहे हैं, लेकिन डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि के कारण ऑनलाइन लगान रसीद लोग कटा नहीं पा रहे हैं। बहुत सी डिजिटाइज्ड जमाबंदी में लगान अंकित नहीं रहने से रैयत लगान रसीद नहीं कटा पा रहे हैं। इससे राजस्व विभाग को काफी नुकसान हो रहा है।

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