-डुमरांव सब जज तीन ने जारी किया आदेश, एसडीओ ने कहा न्यायालय द्वारा जारी आदेश का होगा पालन। High School के मैदान परिसर में नहीं लगेगा फाल्गुनी मेला
बक्सर (ब्रह्मपुर) सोनपुर हरिहर क्षेत्र मेला के बाद बिहार में दूसरा पहचान रखने वाला ब्रह्मपुर का फाल्गुनी पशु मेला को लेकर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। डुमरांव व्यवहार न्यायालय के सब जज तीन में दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला देते हुए कोर्ट ने हाई स्कूल के जमीन एवं खेल मैदान पर पशु मेला लगाने के लिए रोक लगा दिया है। ब्रह्मपुर में लगने वाले मेला में बिहार के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड व अन्य राज्यों के कारोबारी एवं पशु प्रेमी आते हैं।
प्रशासन द्वारा हाई स्कूल के खेल मैदान पर जब से इस मेले को स्थानांतरित किया गया विरोध के स्वर उभरने लगे। मामले को लेकर नगर पंचायत निवासी स्वo मार्कन्डेय सिंह द्वारा डुमरांव स्थित सब जज तीन के न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें कोर्ट ने अपने आदेश में स्कूल के जमीन एवं खेल मैदान से 200 मीटर की परिधि में मेले के आयोजन पर रोक लगा दिया है।
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इस मेले की नीलामी से लेकर वसूली एवं व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी नगर पंचायत ब्रह्मपुर के पास है। 17,18 और 19 फरवरी को नगर पंचायत ब्रह्मपुर ने नीलामी की तारीख तय की है। मेला का स्थान तय नहीं होने से 17 फरवरी को कोई भी व्यक्ति नीलामी की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सका।
व्यापारियों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है और टेंट-तम्बू एवं दुकानें हाई स्कूल के जमीन एवं खेल मैदान पर लगाई जा रही है और नगर पंचायत ब्रह्मपुर एवं जिला प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है और कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस संबंध में डुमरांव अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि न्यायालय के आदेश का मजबूती के साथ पालन किया जाएगा।
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