-डुमरांव के सभी कर्मचारी अपने हल्का में कैम्प लगाकर करेंगे लगान वसूली,भू-लगान जमा नहीं होने पर लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत होगी निलामवाद की कार्रवाई
न्यूज़ 11 बिहार (बक्सर) सिमरी में शिविर लगाकर भू-लगान की वसूली निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जमा नहीं होने से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी रैयतों (भूस्वामियों) के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यह सूचना उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपना भू-राजस्व जमा नहीं किया है।
विभाग ने सूचना जारी कर कहा है कि अगर आपने अभी तक आपने अपने जमीन का लगान जमा नहीं किया है तो 31 मार्च 2025 तक जमा कर दें। विभाग ने भू-राजस्व जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इसे पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है।
ताकि भू-स्वामी घर बैठे जमीन का लगान जमा कर सकें या सीएससी केंद्र पर भी लगान जमा कर सकते है। सोमवार को सिमरी सीओ भगवती शंकर पांडेय ने प्रखंड सभागार कक्ष में भू लगान की वसूली के लिए शिविर का आयोजन किया था।
जिसमे कर्मचारियों के साथ कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक भी उपस्थित थे। सभी डुमरांव में भी लगान वसूली को लेकर शिविर लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है।
-लगान जमा करने के लिए कर्मचारी से मिलने की जरूरी नहीं
दरअसल, हल्का कर्मचारी नहीं मिलने, हल्का में लगान रसीद खत्म होने आदि जैसे बहानों को लेकर सरकार ने लगान वसूली की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब भू-लगान जमा करने के लिए किसी कर्मचारी से मिलने की जरूरी नहीं है।
रैयत अपने जमीन का मौजा, खाता, खेसरा, जमाबंदी आदि लेकर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन लगान जमा कर सकेंगे और पावती रसीद प्राप्त करेंगे।
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-नीलाम हो सकती है जमीन
राजस्व विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, अगर तय समय तक भूमि लगान का भुगतान नहीं किया जाता है तो लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
इसके तहत बकाया लगान के लिए संबंधित भूमि मालिकों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर किया जा सकता है। अगर मामला आगे बढ़ता है तो नीलामी नोटिस मामले के तहत आपकी जमीन भी नीलाम की जा सकती है।
-वसुधा केंद्र(सीएससी) से सात सुविधाएं पहले से ही जुड़ी
राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा पूर्व से पंजी-टू देखने सुविधा, पंजी-टू देखने तथा लगान भुगतान की सुविधा, जमीन के दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा, जमीन की मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन, एसएमएस अलर्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन, परिमार्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा वसुधा केंद्र के माध्यम से प्रदान की गई है।
-समय से करें भुगतान -सीओ
सीओ भगवती शंकर पांडेय ने कहा कि समय पर भूमि लगान का भुगतान करना सभी किसानों की जिम्मेदारी है। ऐसे में सभी किसानों से अपील है कि वे समय पर भूमि लगान का भुगतान करें, ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई से बचा जा सके। सिमरी में शिविर लगाकर भू-लगान की वसूली किया जा रहा है।
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