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फैसला : दहेज हत्या मामले में पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास

दहेज हत्या मामले में पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास
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न्यूज़ 11 बिहार (बक्सर) बक्सर जिले में दहेज हत्या के एक मामले में मंगलवार को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने दोषियों को सजा सुनाई। अदालत ने पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि चचेरे देवर को 2 साल 6 महीने की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया।

अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि सूचक रमेश चौधरी, निवासी शेखपुर, थाना नोखा, ने अपनी बेटी इन्दू देवी की शादी वर्ष 2023 में दीपक कुमार से हिंदू रीति-रिवाज से कराई थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष ने दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की। जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो 5 जुलाई 2023 को इन्दू देवी की हत्या कर दी गई। परिजनों को सूचना मिली कि शव गायब है।

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खोजबीन के बाद पता चला कि सातों रेवती गांव के पास मथई पुल के नीचे ज़मीन में बोरे में लाश छिपाई गई थी, जिसकी पहचान इन्दू देवी के रूप में हुई। इस घटना के बाद पति दीपक कुमार, ससुर जोखू चौधरी, सास ललिता देवी और चचेरे देवर मंटु कुमार उर्फ आदित्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

पुलिस ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर न्यायालय में सुनवाई हुई। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने पति, सास और ससुर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया, जबकि मंटु कुमार को 2 साल 6 माह की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना दिया गया।

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