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Royalty नहीं देने वाले संचालकों को जारी किया जाएगा नोटिस

Royalty नहीं देने वाले संचालकों को जारी किया जाएगा नोटिस
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Royalty वसूली पर खनन विभाग सख्त, ईंट-भट्ठा संचालकों पर कसा शिकंजा
-जिले में कुल 119 ईट भट्ठे है, 44 ने कर दिया है पूर्ण भुगतान


बक्सर(डुमरांव): खान एवं भूतत्व विभाग ने Royalty जमा नहीं कर रहे ईंट-भठ्ठा संचालकों पर शिकंजा कसा है। जिला खनिज पदाधिकारी को आदेश जारी कर ऐसे संचालकों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। बताया जाता है कि खनन विभाग को रॉयल्टी नहीं दे रहे ईंट-भट्ठों के मालिक व संचालकों को पहले नोटिस जारी कर उन्हें राशि जमा करने को कहा जाएगा। नोटिस का तामिला हो, इस बात का भी ध्यान रखने को कहा गया है। बताया जाता है कि नोटिस मिलने के बाद भी अगर ईंट संचालक अगर रॉयल्टी जमा नहीं करते हैं तो उन्हें कारोबार पर ताला लगाया जाएगा। बता दें खनन विभाग ने रॉयल्टी नहीं देने वाले ईंट-भट्ठे को बंद करने का आदेश जारी किया है। जिले के 11 प्रखंडों में 119 ईट-भठ्ठा संचालित हो रहा हैं। जिसमें कई संचालकों के द्वारा खनन विभाग को रॉयल्टी जमा नहीं कराई जा रही है।

बिना रॉयल्टी दिये बिना भठ्ठा संचालन होने पर होगी कार्यवाई
रॉयल्टी जमा कराने के बाद ही ईंट-भठ्ठा संचालित होंगे। बिना रॉयल्टी दिये ईंट कारोबारी अगर कारोबार करते हैं तो सहायक निदेशक, खनन विकास पदाधिकारी, खान निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई होगी। रॉयल्टी वसूली को लेकर खान निदेशक ने स्पष्ट आदेश दिए हैं। बता दें कि राजस्व वसूली की स्थिति जिला का काफी संतोषजनक रहता है। विभागीय स्तर से रॉयल्टी वसूली को लेकर सख्त आदेश दिए गए हैं।

-दो ग्रेड में बांटा गया है ईट भट्ठा

ईंट-भट्ठे को दो ग्रेड में बांटा गया है इसी आधार पर संचालकों को रॉयल्टी देना होता है। जानकारी के मुताबिक शहरी, नगर परिषद क्षेत्र में स्थित ईंट भट्ठा का प्रथम ग्रेड में रखा गया है। जिसकी संख्या 4 है। इस श्रेणी के लिए 1 लाख 62 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष रॉयल्टी निर्धारित है। उसके बाद ग्रामीण इलाके के ईंट भट्ठा को सेकेंड ग्रेड में रखा गया है, जिसकी रॉयल्टी 1 लाख 17 हजार 500 है।

-119 है ईंट भट्ठा,75 के पास बकाया है रॉयल्टी
जिला खनन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 11 प्रखंडों में 119 ईंट-भट्ठे चल रहे हैं। जिसमें मात्र 44 संचालक द्वारा रॉयल्टी जमा कराया गया है, जबकि 75 ईंट-भट्ठा मालिक के पास राशि बकाया है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर रॉयल्टी नहीं जमा करने पर इन्हें नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी राशि जमा नहीं कराई तो फाइन के साथ रॉयल्टी देने पड़ेंगे। नहीं दिए तो इनका कारोबार बंद करना होगा। विभागीय आदेश अनुसार जून माह तक रियलिटी जमा करना है। नहीं करने पर उक्त ईट भट्ठों पर नीलाम वाद की कार्यवाई भी किया जाएगा। कार्यलय सूत्रों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में 25 ईंट भठ्ठे के द्वारा रॉयल्टी जमा नहीं किया गया है। जिनपर 2 लाख 53 हजार प्रति भठ्ठे पर निलाम पत्र वाद दायर किया गया है।

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