-लाभुकों को आवास बनाने के लिए स्वीकृति पत्र भी कराया जाएगा उपलब्ध
न्यूज़ 11 बिहार(बक्सर) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत डुमरांव में वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति प्राप्त लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि बुधवार को उपलब्ध कराई जाएगी। पटना में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय के सभागार में होगा।
विभाग के स्तर पर सभी तैयारी को पूरा कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 758 लाभुकों के खाता में राशि भेजी जाएगी। इस संबंध में बीडीओ संदीप कुमार पांडेय ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चयनित लाभुकों को आवास बनाने के लिए विभाग के द्वारा प्रथम किश्त की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जिसका प्रमुख कार्यक्रम पटना में आयोजित होगा। इसको लेकर जिला स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन होगा।
लाभुकों को सांकेतिक रूप से चाबी दी जाएगी
उन्होंने बताया कि आवास पूरा करने वाले लाभुकों का गृह प्रवेश करने के लिए भी सांकेतिक रूप से चाबी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी लाभुकों के खाता में एक साथ ही राशि भेजी जाएगी। लाभुकों को आवास बनाने के लिए स्वीकृति पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा।
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आवास निर्माण के प्रथम किस्त के रूप में लाभुक को 40 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा की वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1287 का लक्ष्य मिला था। जिसके एवज में 1079 लाभुक का चयन किया गया।
जिसमे 758 लाभुको को प्रथम क़िस्त भेजा जा रहा है। इसमें सभी 14 पंचायत से चयनित लाभुक है। वही बक्सर जिला के सभी 11 प्रखंड में 9 हजार 60 लाभुको का प्रथम क़िस्त के लिए चयन हुआ है।
-इन पंचायत का हुआ है चयन
अटाव 51,अरियाव 38,छ्तनवार 44,कंझरुआ 35,कसिया 58, मुंगाव 77,कोरानसराय 60,नुआंव 68, सोवा 72,नंदन 60,कुशलपुर 11,लाखनडीहरा 45,मठीला 93,चिलहरी 46 लाभुको को लाभ दिया जा रहा है। वही अलगे क़िस्त में अन्य लाभुको के खाते में राशि डाली जाएगी।
-पीएम आवास योजना का उद्देश्य भारत में गरीब लोगों को आवास देना है
प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी योजना है। जिसका उद्देश्य भारत में गरीब लोगों को आवास देना है। यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है।
पीएमएवाई के तहत, सरकार 2029 तक 3 करोड़ से अधिक घर बनाने का लक्ष्य रखती है। इसके तहत शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली, और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। महिलाओं को घरों का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से दिया जाता है।
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